नई दिल्ली, मार्च 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वेलकम इलाके में पांच हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चारू अग्रवाल की अदालत ने महबूब और उसके पिता महफूज को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया, जबकि धारा 120-बी के आरोप से बरी कर दिया। मामला छह मई 2021 को अनिमेष उर्फ बल्लू की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक और आरोपी एक ही इलाके के रहने वाले थे और आपस में दोस्त थे। घटना से करीब छह महीने पहले महबूब ने बल्लू से पांच हजार रुपये उधार लिए थे, लेकिन कई बार मांगने के बावजूद रकम वापस नहीं की। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। घटना के दिन शाम को छज्जू गेट के पास बल्लू अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी उसने महबूब स...
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