बांदा, अप्रैल 23 -- बांदा। युवक के साथ लूटपाट कर उसकी हत्या के मामले मे दोषी पति पत्नी को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 86,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना दिसंबर 2023 की है। विशेष लोक अभियोजक बसंत शिवहरे व शशि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के सतन्याव गांव निवासी कमलेश मिश्रा ने 12 दिसंबर 2023 को बबेरू थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि उसका भाई अरूणेश मिश्रा 10 दिसंबर 2023 को शाम 7 बजे घर से निकला फिर नहीं लौटा है। यह भी पढ़ें- रनिया में हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गांव वापस आने पर खोजबीन के दौरान उसके मामा दिनेश कुमार...
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