प्रयागराज, फरवरी 13 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। वीडियो बनाने के विवाद में हुई एक युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी मृदांशु कुमार ने दोषी मनीष प्रताप सिंह उर्फ लाला सिंह को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। साथ ही शस्त्र अधिनियम में दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। राज्य की ओर से मृत्युंजय तिवारी व ढाल सिंह ने कठोर दंड की मांग की। बचाव पक्ष ने अभियुक्त की कम उम्र, आश्रित दादा और पूर्व आपराधिक इतिहास न होने का हवाला देकर नरमी की प्रार्थना की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार कर सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार कोरांव थानाक्षेत्र के ग्राम पड़रिया निवासी वादी रामबली द्वि...