युवक की हत्या कर शव जलाने के दोषी मनबढ़ को उम्रकैद
कुशीनगर, सितम्बर 6 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में कुल चार अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। दो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। तीसरे को पुलिस ने विवेचना के दौरान ही दोषमुक्त कर दिया था।
फैसले का विवरण अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्तूबर, 2022 को कसया थाना क्षेत्र के सखवनिया टोला बढ़या छपरा गांव में लियाकत के बेटे नूर सलाम की जली हुई लाश जिगना व शिवपुर के बीच धान के कटे खेत में पुआल पर मिली थी। लियाकत ने कसया थाने में इस आशय का...
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