युवक की हत्या करने पर दो सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, जुलाई 16 -- न्यायालय ने गुरुवार को युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित चार हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 44000-44000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास काटना होगा। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मंडी कॉलोनी निवासी हाजी जमालुद्दीन पुत्र हकीमुद्दीन ने 30 जुलाई-2014 को शिकोहाबाद थाने में तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि उसके नाती फैजान पुत्र कमालुद्दीन कादिर पर वसउद्दीन उर्फ वसुदिया पुत्र बदरुद्दीन, सामुद्दीन उर्फ समुआ पुत्र बदरुद्दीन, अतीक पुत्र भूरा, शानु पुत्र सलीम निवासीगण मोहल्ला पड़ाव ने एटा रोड स्थित ग्रीन पार्क के निकट जान से मारने की नीयत से फायर किया था। यह भी पढ़ें- हत्या मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा गोली लगने से फैजान घायल हो...
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