एटा, सितम्बर 7 -- थाना बागवाला क्षेत्र में वर्ष 2023 में घटित रास्ते में रोककर युवक को पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजीसी यतीन्द्र प्रताप सिंह शाक्य के अनुसार अजब सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी अचलपुर थाना बागवाला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप थे कि 10 जुलाई 2023 को भाई मुन्नालाल किसी काम से एटा आ रहे थे। रास्ते में आरोपी राजवीर सिंह पुत्र चतुरी सिंह, विश्राम सिंह पुत्र दफेदार सिंह, दुर्गेश पुत्र राजवीर सिंह निवासी अचलपुर थाना बागवाला ने रोक लिया था शराब पिलाने के बहाने श्मशान घाट के पास ले गए थे।वहीं पर पिटाई कर घायल कर दिया था। घायल को आगरा रेफर कर दिया था। आगरा में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पे...