बुलंदशहर, मई 11 -- अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-02 मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2021 में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक युवक की गला काटकर हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि वर्ष 2021 को कोतवाली देहात क्षेत्र में आरोपी साकिब पुत्र हासिम और आसिफ पुत्र मौहम्मद आसिफ उर्फ हासिम निवासी ग्रीन पार्क कालोनी अकबरपुर (कोतवाली देहात) द्वारा वादी शान मौहम्मद निवासी बुलन्दशहर के पुत्र राजा उर्फ मारुफ राजा की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 29 नवंबर 2021 को थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा 3 दिसंबर 2021 को विवेचना के दौरान अभियुक्त साकिब से एक अवैध असलहा और जिन्दा कारतूस बरामद किए गए,...