यात्री राहत योजना के प्रावधानों में संशोधन
नोएडा, जून 2 -- नोएडा, सौम्य मिश्र। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की यात्री राहत योजना के तहत किसी बस दुर्घटना में चालक, परिचालक की मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक राहत प्रदान की जाएगी। निगम के अनुसार इस योजना में के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नए Ĥप्रावधानɉ के तहत निगम में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के कार्यरत रहने के दौरान किन्ही कारणों से मृत्यु हो जाती है तो कर्मियों के आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 20 हजार रुपये की सहायता निगम आय से की जाएगी और उस धनराशि का समायोजन यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना से किया जाएगा। -----
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.