लखनऊ, जुलाई 20 -- परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर काम करने वाले उन सहायक अध्यापकों को जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उन्हें बकाया वेतन का तीन साल का एरियर दिया जाएगा।अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को दिए गए हैं। सिर्फ उन्हीं याचिकाकर्ता शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिन्हें बीएसए की ओर से प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है और उस शिक्षक की ओर से वेतन के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। ऐसे शिक्षकों की बीएसए जांच करेंगे कि उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर पांच साल का अनुभव पूरा कर लिया है या नहीं। बीएसए यह भी जांच करेंगे कि सहायक अध्यापक वास्तव में प्रधानाध्...