रांची, जुलाई 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में खनन कानूनों के तहत प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग से जुड़ी अशोक सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नीलाम किया गया वाहन वापस ले लिया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता को वाहन प्राप्त करने के लिए नोटिस भी भेजा गया है, लेकिन वह अब तक वाहन लेने नहीं आए हैं। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामला अवैध खनन के परिवहन में पकड़े गए एक हाईवा से जुड़ा है। आरोप है कि वाहन की जब्ती के बाद, जबकि उससे संबंधित रिवीजन याचिका लंबित थी, प्रशासन ने जल्दबाजी में उसकी नीलामी कर दी और वाहन को तीसरे पक्ष के नाम हस्तांतरित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है क...