अहमदाबाद, अप्रैल 4 -- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के यूसीसी बिल को असंवैधानिक करार दिया है। कहा कि यह मुसलमानों के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन कर रहा है। गुजरात विधानसभा ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया है। ओवैसी ने दावा किया कि यूसीसी एक निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार नहीं। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। संविधान सभा की बहस के दौरान बाबासाहेब अंबेडकर ने यह नहीं कहा था कि संहिता बनने के बाद राज्य इसे सभी नागरिकों पर लागू करेगा। यह संहिता केवल उन लोगों पर लागू होगी जो घोषणा करते हैं और स्वेच्छा से इसके प्रति बाध्य होने के लिए सहमत होते हैं।उत्तराखंड में पास हुए बिल की कट-पेस्ट कॉपी ओवैसी ने पत्रकारों को बताया कि यह बिल उत्तराखंड में पास हुए ...