नैनीताल, सितम्बर 17 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को हटा दिया है। यह फैसला इन स्कूलों के प्रबंधन समितियों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। टिप्पणी की यह आदेश 'वैधानिक अधिकार के बिना' और 'रंगदार शक्ति का प्रयोग' है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि शिक्षा महानिदेशक की ओर से 10 नवंबर 2022 को लगाए गए इसी तरह के एक प्रतिबंध को भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया था। यह भी पढ़ें- सरकार की योजनाओं में नई गाइडलाइन, पालन नहीं करने पर कई छात्रों की स्कॉलरशिप अटकी कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार सीधे तौर पर भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क...
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