यह मेरे और छात्रों के बीच की बातचीत है, बीसीआई दखल देने वाला कौन होता है- सीजेआई
नई दिल्ली, अगस्त 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी आफ लॉ, हैदराबाद से 2026 में कानून के स्नातक के छात्रों को देश के किसी भी राज्य में वकील के तौर पर पंजीकृत करने पर रोक लगाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) द्वारा जारी निर्देशों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बीसीआई को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 'यह मेरे और छात्रों के बीच की बातचीत है।' यह भी पढ़ें- चेयरमैन की निजी संपत्ति है क्या बीसीआई, NALSAR विवाद पर भड़के बार एसोसिएशन के अध्यक्षबीसीआई का आदेश बीसीआई अध्यक्ष व भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने गुरुवार को आदेश दिया था कि 'नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी आफ लॉ, हैदराबाद से 2026 बैच के कानून में स्नात...
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