नई दिल्ली, अगस्त 14 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (नालसार) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 2026 बैच के कानून स्नातकों के देश के किसी भी राज्य में वकील के रूप में पंजीकरण पर रोक लगाने संबंधी भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) के निर्देश पर कड़ी आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बीसीआई को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 'यह मेरे और छात्रों के बीच की बातचीत है।' बीसीआई अध्यक्ष व भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने गुरुवार को आदेश दिया था कि नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 2026 बैच के कानून स्नातकों को वकील के तौर पर पंजीकृत नहीं किया जाए, क्योंकि उन्होंने दीक्षांत समारोह में सीजेआई को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके लिए बीसीआई अध...