नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के सचिव को एक अवमानना ​​याचिका के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इस याचिका में मई 2025 में पारित एक आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की रेमिशन (सजा में छूट) रद्द किए जाने पर पुनर्विचार करने के निर्देश से जुड़ा है। हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तारी के बाद उसकी यह छूट रद्द कर दी गई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश जारी किया। उन्होंने गौर किया कि पीठ के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई है, जिसमें अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था...