नई दिल्ली, जुलाई 12 -- दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की एक मांग मान ली है। कोर्ट ने कहा कि यह न सिर्फ आरोपी का अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। बिभव कुमार पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को पारिवारिक छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। 13 से 22 अगस्त तक श्रीलंका की यात्रा की अनुमति देने के लिए दायर की गई बिभव कुमार की याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने सुनवाई की। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी का न केवल अधिकार है, बल्कि अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना उसका कर्तव्य भी है। कोर्ट ने 7 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि आरो...