श्रुति कक्कड़, अगस्त 12 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी 'मेटा' को एक नोटिस जारी किया और उससे उन नियमों या मापदंडों के बारे में बताने को कहा, जिनके आधार पर यूजर्स को उसके 'कॉपीराइट मैनेजमेंट टूल' का एक्सेस दिया जाता है। यह वह टूल है, जो लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने ओरिजिनल कंटेंट को सुरक्षित रखने और उसे मैनेज करने की सुविधा देता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'यह तो घर के मालिक के बजाय चोर को चाबी देने जैसा है'। हाईकोर्ट ने मेटा को यह निर्देश कंटेंट क्रिएटर मोहित कुमार की एक याचिका पर जारी किया, जिसमें कुमार ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने उनका कंटेंट डाउनलोड किया और 'मेटा राइट्स टूल' के एक्सेस का इस्तेमाल करके उनके निजी वीडियो पर ही ...