नई दिल्ली, जनवरी 1 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं पर हमले या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध से जुड़ी प्रत्येक FIR में एक विशेष हिंदी मुहावरे 'हाथ मारा' के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। अदालत ने इसे कानून का घोर दुरुपयोग बताते हुए इस मामले में पुलिस के आचरण की कड़ी निंदा की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह बात उस वक्त कही, जब वे दो पुरुष आरोपियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का अनुरोध किया था। इन दोनों पर शराब के नशे में एक महिला इवेंट मैनेजर पर हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर समझौता भी हो गया था।'शिकायतकर्ता को भी यह मंजूर नहीं' अदालत ने इस मामले में 17 दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण ...
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