चाईबासा, सितम्बर 28 -- चाईबासा। व्यक्तिगत ऋण की पूरी देनदारी चुकाने के बावजूद बैंक खाते से अतिरिक्त राशि काटने और लोन क्लोजर प्रमाणपत्र नहीं देने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने यस बैंक के खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता बिजन कुमार पोद्दार को 41,384 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। इस राशि पर शिकायत दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

शिकायत का विवरण शिकायत के अनुसार, बिजन कुमार पोद्दार ने बैंक से 1,67,536 रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया था। इसकी मासिक किस्त 3,964 रुपये निर्धारित थी। उनका आरोप था कि ऋण की पूरी राशि चुकाने के बाद भी खाते से 885 रुपये प्रतिमाह की दर से 40 माह तक कुल 35,400 रुपये और 5,984 रुपये अन्य समायोजन के नाम पर काटे गए।

बैंक की गलती शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त राशि वाप...