नई दिल्ली, मई 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) में पार्किंग और किसी भी तरह की कमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने धार्मिक आयोजन के नाम पर किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से साफ कहा है कि यमुना किनारे के इस संवेदनशील इलाके में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। जस्टिस जसमीत सिंह की अदालत ने कहा कि यमुना फ्लड प्लेन एक बेहद संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र है। इसलिए यहां धार्मिक आयोजनों के नाम पर भी पार्किंग या व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी खास मौके पर श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की जरूरत पड़ती है, तो डीडीए को फ्लड प्लेन से बाहर दूसरी जगह पार्किंग की व्यवस्था करनी होग...