बरेली, जून 4 -- बरेली वबाल में मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर के खास फरहत के सगे भाई हिस्ट्रीशीटर इशरत अली, उसके ड्राइवर तस्लीम और गुर्गे सोमू खान उर्फ औसाफ की जमानत अर्जियों को अपर जिला जज अमृता शुक्ला की कोर्ट ने खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि प्रशासन द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा खां के बुलावे 26 सितंबर 2025 को इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में जा रही भीड़ ने बरेली शहर में कई जगह पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, पथराव किया था। जिससे बरेली शहर के कई थानाक्षेत्रों में वबाल हुआ था। बरेली प्रशासन ने मौलाना तौकीर समेत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।एडीजीसी यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में आरोपित की जमानत खारिज क्राइम महेश यादव ने बताया कि कोतवाली बहेड़ी में तैनात एसआई धर्मेंद्र सिंह ने 19 फरवरी 2026 को शेरगढ़ की...