नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में पत्थर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में आरोपी मणिलाल पाटीदार को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए, उस जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जहां पर अपराध घटित हुआ है। जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की पीठ ने इस ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया कि मामले का ट्रायल पूरा होने में काफी वक्त लगेगा। पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने आरोपी मणिलाल पटीदार की जमानत निचली अदालत द्वारा तय शर्तों और नियमों के अधीन होगा। साथ ही, आरोपी को उस जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध...