दरभंगा, सितम्बर 17 -- लहेरियासराय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के आरोपित अप्राथमिकी आरोपित मो. रिजवी उर्फ राजा की जमानत अर्जी की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया गया। सूचक की ओर से अधिवक्ता अमरनाथ झा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। आरोपित गत 29 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है।

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