नई दिल्ली, अगस्त 9 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि यदि वह अगले साल 31 मार्च से पहले आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (एएएमसी) के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव लाती है तो उसको इन कर्मियों को दो महीने का नोटिस जारी करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त आदेश एएएमसी कर्मचारियों की एक याचिका पर दिया है। याचिका में कर्मचारियों को सेवा खत्म करने और उनकी जगह अन्य को नियुक्त करने के खिलाफ निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। इन कर्मचारियों को पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया था। जस्टिस प्रतीक जालान ने याचिका पर आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि दिल्ली सरकार 31 मार्च, 2026 से पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति इस आधार पर खत्म करने का प्रस्ताव लाती है कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है तो उन्हें पुरा...
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