औरैया, जून 24 -- मोहर्रम, विभिन्न परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 24 जून से 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार बिना अनुमति जुलूस, सभा, प्रदर्शन, रोड जाम, ड्रोन संचालन तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नई परंपराओं और जुलूसों के नए मार्ग अपनाने पर भी रोक लगाई है। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि मोहर्रम, अन्य त्योहारों और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 क...