नई दिल्ली, अगस्त 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड के कोटद्वार के जिम ट्रेनर दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को बड़ी राहत दी। सुप्रीम अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है। यह मामला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बता दें कि इसी साल जनवरी में एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम बाबा को लेकर बवाल हुआ था। बजरंग दल से जुड़े लोगों के दुकानदार पर नाम बदलने का दबाव बनाया गया था। जिसका दीपक कुमार ने कड़ा विरोध जताया था और खुद का नाम मोहम्मद दीपक बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने दीपक कुमार की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। दीपक कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने पक्ष रखा। यह भी पढ़ें- 'राहुल को मोहम्मद दीपक से प्यार, दिलबर से नहीं'; दिल्ली दंगों का जिक्र क...