आगरा, अप्रैल 10 -- मोबाइल फोन लूटने के मामले में आरोपित रोबिन निवासी नरायच एत्मादुद्दौला को कोर्ट ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र विकास गोयल ने आरोपी को जेल में बिताई अवधि तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी बंशदीप बघेल निवासी इंद्रा नगर ने थाना एत्मादुद्दौला में तहरीर देकर बताया था कि 26 मई 2021 को दो अज्ञात मोटर साइकिल सवार युवक उसका मोबाइल छीन ले गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी रोबिन समेत चार को 22 जून 2021 को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूट का एक मोबाइल, दो बिना नंबर प्लेट की मोटर साइकिल बरामद कीं। विवेचक ने पांच जुलाई 2021 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।...