संतकबीरनगर, मई 8 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी के मनमाने रवैए को गंभीरता से संज्ञान लिया है। कंपनी द्वारा बंद किए गए सिम को तत्काल चालू करने के साथ रुपए 30 हजार क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। मामला एयरटेल कंपनी का है। पीड़ित ने 16 जुलाई 2025 को वाद दाखिल कर कहा कि वह विगत 15 वर्ष पूर्व से बीएसएनएल कंपनी का मोबाइल नंबर लिया था, जो उनका शुरू से मुख्य नंबर रहा है। वह उक्त नंबर का प्रयोग बैंक खाता समेत अन्य विभिन्न कार्यों में करते रहे हैं। सात माह पूर्व उनका मोबाइल नंबर कार्य करना बंद कर दिया। वह बीएसएनएल कार्यालय गए। वहां अधिकृत कर्मियों द्वारा बताया गया कि यदि वह सिम को प्रीपेड से पोस्टपेड करा लें तो उसी नंबर का दूसर...