फिरोजाबाद, जनवरी 20 -- न्यायालय ने मोबाइल लूटने का प्रयास करने के दोषी को एक वर्ष तीन महीने की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रसूलपुर निवासी तस्लीम अली 13 दिसंबर 2017 को अपने मोबाइल फोन से बात करता हुआ जा रहा था। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कोई नुकीली चीज मारकर उसका मोबाइल छीनने का प्रयत्न किया। शोर करने पर पब्लिक के लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त नूर हसन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा ओर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। अभियुक्त ने न्यायालय में जुर्म को स्वीकार किया। न्यायालय ने उसे दोषी माना। ...