नई दिल्ली, जनवरी 10 -- NPS Vatsalya: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से नाबालिग बच्चों के लिए शुरू किए गए NPS वात्सल्य योजना में बड़े बदलाव हुए हैं। दरअसल, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS वात्सल्य योजना को लेकर नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में NPS वात्सल्य को औपचारिक रूप से स्पेसिफिक पर्पस स्कीम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण PFRDA (NPS के अंतर्गत निकासी और एग्जिट) विनियम, 2015 के रेगुलेशन 4A के तहत किया गया है। यह बदलाव दिसंबर 2025 में अधिसूचित नियामकीय संशोधनों के बाद संभव हुआ है, जिसके तहत PFRDA को विशेष उद्देश्य वाली योजनाओं के लिए अलग नियम तय करने का अधिकार मिला है।आंशिक निकासी के नियम स्पष्ट इसके साथ ही 2025 की गाइडलाइंस में नाबालिग खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी के नियमों को ...