बदायूं, अप्रैल 20 -- बदायूं। बुलेट मेंमोडिफाइड साइलेंसर लगवाने वाले के साथ ही अब लगाने वाले डीलर एवं गैराज संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस बारे में उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा जारी आदेश के क्रम में परिवहन आयुक्त ने दिशा निर्देश प्रदेश के सभी एआरटीओ को जारी कर दिये हैं। परिवहन आयुक्त के आदेश के क्रम में एआरटीओ प्रवर्तन एवं प्रशासन हरिओम ने डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों से कहा है कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न की बिक्री न करें। इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न वाहन में लगा पकड़े जाने पर वाहन स्वामी से वर्कशॉप/ गैराज संचालक का पता लगाकर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। यह भी पढ़ें- मोडिफाइड साइलेंसर लगे 12 वाहनों का चालान, परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा इसके साथ ही वाहन स्वामी पर भी कार्...