गोरखपुर, अप्रैल 19 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आरटीओ प्रवर्तन कार्यालय में शनिवार को बैठक हुई। इसमें जिले के मोटर गैराज व वर्कशॉप संचालकों को बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसे उपकरणों की बिक्री व फिटिंग तत्काल बंद करें। एआरटीओ प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैराज संचालकों पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान के साथ आरसी निलंबन और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि सड़क सुरक्षा, ध्वनि और वायु प्रदूषण के मानकों का पालन अनिवार्य है। यह भी पढ़ें- मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हार्न बिक्री पर लगेगा एक लाख तक जुर्माना आरटी...