गोरखपुर, अप्रैल 18 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। परिवहन विभाग ने मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर अब ऐसे उपकरण लगाने वाले गैराज और वाहन मालिकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न लगाने वाले वर्कशॉप संचालकों पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं वाहन मालिकों पर छह माह तक की सजा या पांच हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कोई वाहन सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि या वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो तीन माह तक की सजा, दस हजार रुपये तक जुर्माना और ड्राइविंग...