कुशीनगर, अप्रैल 18 -- कुशीनगर। परिवहन आयुक्त उप्र के निर्देश पर शुक्रवार को परिवहन कार्यालय कुशीनगर के समस्त डीलर, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों को एआरटीओ ने मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न व हूटर पर लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने कहा कि गैराज व वर्कशाप में किसी प्रकार का मोडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न व हूटर आदि वाहनों पर नहीं लगाया जायेगा, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले गैराज संचालक पर एक लाख का जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले वाहन स्वामी के खिलाफ छह माह की सजा व दस हजार रूपये अर्थदंड का प्राविधान है। यह भी पढ़ें- बाइकों से मोडिफाइड साइलेंसर हटाएंगे डीलर, सीज कीं चार बुलेट इस मामले में वाहन स्वामी का लाइसेंस तीन माह क...