मथुरा, अप्रैल 29 -- केशीघाट के निकट मांट थाना क्षेत्र में हुए मोटर बोट हादसे में पंजाब से आए 16 श्रद्धालुओं की मौत के आरोपी पांटूनपुल ठेकेदार की जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवकता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। विदित हो कि मांट थाना क्षेत्र में केशीघाट पर पंजाब से आए श्रद्धालुओं से भरी मोटर बोट 10 अप्रैल की दोपहर को पलट गई थी। इसमें पंजाब से आए 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हादसे की वजह यमुना में बने पांटून पुल को माना गया। हादसे के समय पांटून पुल को हटाने का कार्य किया जा रहा था। मांट पुलिस ने पांटून पुल ठेकेदार नारायन शर्मा व मोटर बोट चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

जमानत याचिका जेल में निरुद्ध पांटून पु...