खगडि़या, दिसम्बर 21 -- खगड़िया । विधि संवाददाता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियंका कुमारी ने शनिवार को मोटर दुर्घटना में एक दोषी को सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुजीत कुमार एवं निरशान राज तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता राघवेंद्र कुमार के बहस को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दरभंगा जिले के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के श्रीराम अनपट्टी निवासी जीवेश यादव के पुत्र मंजय यादव को भादवि की धारा 304ए के अंर्तगत छह महीने का कठोर कारावास की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 279के तहत दो महीने का साधारण कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने का रुपए नहीं देने पर क्रमश: एक महीने और 15 दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी जेल में बिताने का आदेश दिया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का निर्णय दिया गया है। घटना 6 जुल...