आजमगढ़, अप्रैल 22 -- आजमगढ़, संवाददाता। मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को जुर्म स्वीकार कर लेने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट नंबर एक अमर सिंह ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा शेर बहादुर सिंह सिंह निवासी मैनुद्दीनपुर थाना जहानागंज 24 अगस्त 2024 को सिधारी थाना क्षेत्र के सरायशादी गांव में अपने रिश्तेदार के घर आए थे। वहीं घर के सामने से शेर बहादुर सिंह की मोटर साइकिल चोरी हो गई। इस मुकदमे में आरोपी दीपक गुप्ता 30 अक्तूबर 2024 से जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान आरोपी दीपक गुप्ता ने बुधवार को अदालत के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर अदालत ने आरोपी दीपक गुप्ता को जेल में बिताई...
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