दिल्ली, जून 20 -- दिल्ली में एक मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2024 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले साइकिल चालक के परिवार को ट्रिब्यूनल ने 22.91 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साइकिल चालक सुशील कुमार के परिवार द्वारा दायर इस मामले पर पीठासीन अधिकारी अनुराग दास सुनवाई कर रहे थे। सुशील कुमार की मौत 18 दिसंबर, 2024 को रणहोला में चंचल पार्क में एक मोटरसाइकिल से टक्कर से हुई थी।ट्रिब्यूनल में हो गया साबित 9 जून को दिए अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहे हैं कि सुशील कुमार की मौत मोटरसाइकिल चालक राजीव के लापरवाही से वाहन चलाने और उसकी वजह से लगी चोटों के कारण हुई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से बताया गया कि सुशील को मोटरसाइकिल से टक्कर के ...