रांची, अप्रैल 23 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त देवाशीष महापात्रा की अदालत में गुरुवार को मॉरीशस स्थित एसएसआर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष रुद्र प्रताप नारायण सिंह और सचिव रणजीत कौर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 26 अप्रैल को सुनाएगी। सुनवाई के दौरान मेडिकल कॉलेज की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की यह धोखाधड़ी का मामला नहीं है। यह भी बताया है कि मेडिकल कॉलेज मॉरीशस में है, इसलिए इसकी सुनवाई भारत में नहीं हो सकती है। जबकि, पीड़ित छात्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में कोई नियम-कानून नहीं है। सिर्फ छात्रों के परिजनों से पैसों की उगाही की जाती है। छात्रों को एक योजना के तहत परीक्षा में फेल कर दिया जाता है। फिर पास करने के एवज में उस छात्र से 300...