इटावा औरैया, अप्रैल 20 -- इटावा। एआरटीओ कार्यालय पर जिले के सभी डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। एआरटीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि माॅडिफाईड साईलेंसर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज व वर्कशाप आदि युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्कशाप व गैराज संचालकों पर एक लाख रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। इस जुर्माना के शमन की शक्ति उप परिवहन आयुक्त एवं उनके ऊपर के अधिकारियों में है। उन्होंने बताया कि जिन वाहन स्वामियों ने अपने मोटरयान में अनाधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह भी पढ़ें- ​प्रेशर हॉर्न और मॉडीफाइड साइलेंसर वाले वाहनों...