मऊ, अप्रैल 19 -- मऊ, संवाददाता। अगर बुलट बाइक में से सड़कों पर पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी तो चालक की खैर नहीं। साथ ही जिस दुकान से उसने मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाया होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। वाहन विक्रेता, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों के साथ शनिवार को एआरटीओ ने बैठक की। जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न एवं हूटरों की बिक्री न किए जाने के लिए डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों को निर्देश दिए। ऐसा किए जाने पर जुर्माना किए जाने सहित अन्य विधिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। एआरटीओ सुहैल अहमद ने कहा कि डीलर, मोटर गैराज व वर्कशाप संचालक किसी भी वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न या हूटर न लगाएं। यह भी पढ़ें- मॉडिफाइड प्रेशर हार्न और हूटर लगाने-बेचने पर होगी कारवाई न ही इनका भंडारण अपने यहां करें। ऐसा करने पर ध्वनि प्रदूषण के...
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