बांदा, अप्रैल 18 -- बांदा। वाहनों में लगाए जा रहे मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने जिले के सभी डीलरों, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के साथ कार्यालय में बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर या तेज आवाज उत्पन्न करने वाले उपकरणों की बिक्री एवं फिटिंग करने पर संबंधित गैराज संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें गैराज संचालक पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों में इस प्रकार के अवैध परिवर्तन किए जाते हैं, उनके खिलाफ धारा 182 ए (4) के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें छह माह तक की सजा या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान ह...