मुजफ्फरपुर, सितम्बर 12 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कपड़ा शोरूम के स्टोर मैनेजर को जातिसूचक शब्द बोलकर अपमानित व मारपीट करने के आरोप को प्रथम दृष्टया सत्य पाते हुए विशेष कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने वस्त्र व्यवसायी पिता-पुत्र के विरुद्ध संज्ञान लिया है। आरोपितों में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला स्पीकर चौक निवासी वस्त्र व्यवसायी गोपाल कुमार गोयनका व उसका पुत्र गौरव कुमार गोयनका शामिल है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि आठ अक्टूबर तय की है। स्टोर मैनेजर सिकंदरपुर निवासी विजय कुमार ने गोपाल, गौरव व सात अन्य अज्ञात के विरुद्ध पिछले वर्ष 30 अगस्त को विशेष कोर्ट एससी-एसटी एक्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा था कि दोनों नामजद आरोपितों की शहर के कलमबाग चौक व सुपौल में कपड़े का शोरूम है। वह उसके प्रतिष्ठान...
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