धनबाद, मई 31 -- डीवीसी मैथन प्रबंधन ने डैम सेफ्टी एक्ट के मद्देनजर झारखंड क्षेत्र में स्थित सभी बोट घाटों को निर्धारित सुरक्षित स्थान गोगना छठ घाट पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। डीवीसी प्रबंधन ने बताया कि डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी डैम से 500 मीटर की परिधि के अंदर निर्माण कार्य, बोट, नौका और स्पीड बोट का संचालन प्रतिबंधित है। वर्तमान में मैथन डैम के झारखंड क्षेत्र में चार बोट घाट संचालित हैं, जो प्रतिबंधित दायरे के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में डीवीसी प्रबंधन ने डीसी धनबाद को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया था। डीवीसी मुख्यालय के निर्देशानुसार झारखंड क्षेत्र के वर्तमान बोट घाटों के स्थानांतरण के लिए नए स्थल का चयन कर उसे चिह्नित भी किया जा चुका है।

नए स्थल पर सुविधाएँ बोट संचालन के अलावा यहां पर्य...