नई दिल्ली, जून 6 -- बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इस मामले में सेबी ने 2.1 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयरों एवं म्यूचुअल फंड को कुर्क करने का आदेश दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह कदम 15 मई को चोकसी को भेजे गए एक नोटिस के बाद उठाया गया है, जिसमें 15 दिन के भीतर भुगतान न करने पर संपत्ति के साथ बैंक खाते भी जब्त करने की चेतावनी दी गई थी।क्या है मामला दरअसल, चोकसी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन मामले में जनवरी, 2022 में सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया था जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया था। अब सेबी ने चार जून, 2025 को जारी जब्ती...
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