नई दिल्ली, दिसम्बर 23 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम हुए बवाल की जांच कर रही एसआईटी के काम में दखल देने से इनकार कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मामले में जांच और पूछताछ शुरुआती चरण में है। साथ ही कहा कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि जांच या पूछताछ में कोई गड़बड़ी है। तीन जनहित याचिकाओं में घटना की जांच सीबीआई को सौंपने के साथ-साथ दर्शकों को टिकट के पैसे वापस करने का अनुरोध किया था। मालूम हो कि 13 दिसंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में दर्शकों का एक वर्ग अपने पसंदीदा खिलाड़ी को न देख पाने से नाराज होकर उपद्रव करने लगा था। मैदान पर अव्यवस्थित हालात और कुछ लोगों द्वारा मेसी के आसपास धक्का-मु...
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