रांची, दिसम्बर 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी रेलवे और मेसर्स मोदी प्रोजेक्ट लिमिटेड के बीच 17 वर्ष पुराने विवाद में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और राजेश शंकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब किसी अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान मौजूद हो, तो हाईकोर्ट की भूमिका केवल यह देखने तक सीमित रहती है कि ऐसा समझौता है या नहीं। यह तय करना कि दावा समय-सीमा से बाहर है या नहीं, मध्यस्थ का काम है, न कि अदालत का। क्या है मामला यह विवाद वर्ष 2007-08 में पूर्वी रेलवे द्वारा हंसडीहा-दुमका नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के तहत दिए गए करीब 15.23 करोड़ रुपये के ठेके से जुड़ा है। रेलवे का कहना है कि ठेकेदार तय समय प...