गाजियाबाद, सितम्बर 23 -- अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्लिम युवक से शादी करने वाली गाजियाबाद की एक हिंदू युवती को अपने पति के साथ रहने की इजाजत मिल गई है। युवती के पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अपने घर में कैद कर रखा था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बालिग व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने और अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को इस कपल को पर्याप्त सुरक्षा देने और युवती के परिजनों को उनके वैवाहिक जीवन में दखल नहीं देने का निर्देश भी दिया। जस्टिस संदीप जैन ने इस बारे में आदेश जारी किया और 26 साल की सोनिका चौहान को अपने पति अकबर खान के साथ रहने की अनुमति दे दी। अकबर खान ने इस बारे में सितंबर 2025 में याचिका दाय...