लखनऊ, दिसम्बर 19 -- बैंकाक से तस्करी कर करोड़ों की मेरिजुआना लाने के आरोपी मोहम्मद इमरान की जमानत अर्जी को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामले की रिपोर्ट एयर कस्टम थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सीसीएसआई एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक तस्कर बैंकाक से लखनऊ आ रहा है। वह मादक पदार्थ छिपाकर ला रहा है। इस सूचना पर कस्टम अधिकारियों ने आरोपी मोहम्मद इमरान को बैंकाक से लखनऊ आने वाली फ्लाइट से पकड़ा था। उसके सामान की तलाशी में पांच करोड़ रुपये 99 लाख अस्सी हज़ार रुपए मूल्य की लगभग छह किलो मेरिजुआना मिली थी। आरोपी ने पूछताछ ने बताया कि वह नौकरी की तलाश में बैंकाक गया था। हवाई अड्डे पर उसकी मुलाकात इरफान से हुई थी, जहां उसे ट्रॉली...
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