नई दिल्ली, अप्रैल 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ में 859 संपत्तियों में बने सभी अवैध सेटबैक यानी इमारत के चारों तरफ अनिवार्य रूप से छोड़ी जाने वाली खुली जगहों पर किए गए निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने दो माह के भीतर सभी अवैध निर्मित संपत्तियों को गिराने का आदेश देते हुए कहा कि 'कानून का राज लोगों के शोर-शराबे के आगे झुक नहीं सकता।'जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने देशभर में अवैध निर्माण के खिलाफ संदेश देते हुए साफ किया कि किसी भी सूरत में भवन निर्माण नियमों की अनदेखी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीठ ने मौजूदा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित महकमों के सक्षम अधिकारियों को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उन्होंने स्...